कंगना को है विचार रखने का अधिकार : Bombay High Court
दिसंबर की शुरुवात में कंगना के ट्विटर अकाउंट को ससपेंड करने की एक याचिका लगायी गयी थी जिसमे कंगना के ऊपर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप थे| जिस पर 21 दिसंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा – कंगना को अपने विचार व अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है|
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि वो यह साबित करे कि कंगना द्वारा ट्वीट करने पर उनको मौलिक छति हुई है| इस पर याचिकाकर्ता ने कहा -उन्हें मानसिक छति हुई है जिसका वह विरोध करते है|
7 जनवरी को होगी सुनवाई
हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी फैसला नहीं लिया है| अदालत ने 7 जनवरी को अगली तारीख दी है| याचिका में उल्लेख हुआ है कि कंगना ने अदालत के लिए ‘पप्पू सेना’ जैसे शब्दो का प्रयोग किया है जिससे देश पर गलत प्रभाव पड़ रहा है| याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि यह दो समुदायों के बीच नफरत को भी बढ़ावा दे रहा है|